सदन में प्रश्न पूछने के कुछ नियम होते हैं इन्ही नियमों में यह निर्धारित किया गया है कि कोई भी प्रश्न पूछने पर उत्तरदायीं मंत्री को उत्तर देने के लिए कम से कम 10 दिन का समय दिया जाएगा। अब यदि उत्तर के लिए 10 दिन का समय दे दिया जाता है तो यह सामान्य प्रश्न कहलाएगा परन्तु यदि किसी कारणवश लोक महत्व की दृष्टि से 10 दिन से पूर्व उत्तर की माँग कर ली जाती है तो उस प्रश्न विशेष को अल्प सूचना प्रश्न कहा जाता है। अल्प सूचना प्रश्न का मतलब होता है कम समय देकर पूछा गया प्रश्न (इंग्लिश: शार्ट नोटिस क्वेश्चन)। प्रश्नकर्ता सदस्य इस अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप में चाहता है तथा इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अल्प सूचना प्रश्न पूछने वाले सदस्य को संक्षिप्त में कारण बताना होता है कि उत्तर देने के लिए 10 दिन का समय क्यों नही दिया जा सकता।