राजकीय अवकाश जिसे अंग्रेजी में स्टेट हॉलीडे कहा जाता है एक प्रकार की छुट्टी होती है जो सरकार द्वारा घोषित की जाती है यह अवकाश किसी गणमान्य व्यक्ति की मृत्यु के चलते या फिर किसी विशेष सरकारी उत्सव के तहत घोषित किया जाता है इस प्रकार का अवकाश सरकारी कार्यालयों तथा सरकारी स्कूलों में मान्य होता है इसके अलावा प्राइवेट (निजी) कार्यालय तथा स्कूल कॉलेज भी इस अवकाश के दौरान छुट्टी की घोषणा करने हेतु स्वतंत्र होते हैं। आज तक के इतिहास में राष्ट्रीय शोक के प्रथम दिन राजकीय अवकाश घोषित किया जाता रहा है तथा कई बार राष्ट्रीय महोत्सव या किसी विशेष प्रकार के उत्सव की योजना बनाए जाने के कारण भी इस प्रकार का अवकाश भारत में घोषित हो चुका है।
जानने योग्य है कि राजकीय अवकाश भारत में राज्यों के अनुरूप अलग-अलग हो सकता है यानि कि हो सकता है किसी राज्य में 1 दिन अवकाश हो तथा दूसरे राज्य में उस दिन अवकाश न हो। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए केरल में राजकीय अवकाश की घोषणा की गई है लेकिन हरियाणा में नहीं की गई है तो हरियाणा में उस दिन अवकाश नहीं होगा जबकि केरल में सभी सरकारी कार्यालय कॉलेज बंद रहेंगे। इस प्रकार यह अवकाश राज्य के अनुसार अपने नियम निर्धारित करता है।
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