जब किसी व्यक्ति को अपने मिले हुए पद के कारण स्वतः ही कोई अन्य पदभार प्राप्त हो जाता है तो उस अतिरिक्त पदभार को एक्स ऑफिशियो कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हमारे देश में जब किसी सम्मानीय व्यक्ति को उपराष्ट्रपति (वाईस प्रेजिडेंट) के पद पर चुना जाता है तो वह स्वतः ही राज्यसभा का अध्यक्ष भी नियुक्त हो जाता है। इस प्रकार वह सम्मानीय व्यक्ति राज्यसभा का अध्यक्ष चुना नही गया है बल्कि उसे भारत के उपराष्ट्रपति होने के नाते "राज्यसभा का अध्यक्ष" बनाया गया है। अतः उसे "एक्स ऑफिशियो राज्यसभा अध्यक्ष" कहा जाएगा।