जब न्यायालय द्वारा किसी याचिका का फैसला सुना दिया जाता है तो इस फैसले पर दोबारा से विचार करने के लिए एक आवेदन न्यायालय में डाला जाता है इसी आवेदन को हिंदी में पुनर्विचार याचिका और अंग्रेजी में रिव्यु पेटिशन कहा जाता है। पुनर्विचार याचिका हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट जैसे न्यायालयों में दी जा सकती है। संविधान में सीमित मामलों पर ही पुनर्विचार याचिका डाले जाने का प्रावधान है। कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने की तारीख से 30 दिनों के अंदर पुनर्विचार याचिका डाली जा सकती है।
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