वक्फ किसी भी ऐसी चल-अचल संपत्ति को कहा जाता है जो इस्लाम को समर्पित हो। वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए किया जाता है। वह व्यक्ति जो अपनी संपत्ति वक्फ के रूप में दान करता है उसे हिंदी भाषा में दानी और उर्दू-फारसी भाषा में "वकीफ" कहा जाता है। इस तरह की संपत्ति की देखरेख करने हेतु क्षेत्रीय स्तर पर कुछ संस्थाओं की स्थापना की जाती है जिन्हें वक्फ बोर्ड के नाम से जाना जाता है। वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा इसके लिए नियमावली सरकार द्वारा बनाई जाती है। इस्लामी मान्यता के अनुसार जो कार्य कुरान शरीफ की सीख या धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ हैं उनके लिए वक्फ का इस्तेमाल नही किया जा सकता।