प्रत्यर्पण का अर्थ होता है वापिस लौटाना। यह शब्द मूलतः अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन अपराधियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो देश में अपराध कर विदेश भागने में कामयाब हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति भारत में अपराध कर अमेरिका भाग जाता है तो अमेरिका के पास यह अधिकार है कि वह अपनी छानबीन कर उस अपराधी को भारत को लौटा सके। ताकि उसके विरूद्ध भारत में उचित कार्यवाही की जा सके। अमेरिका द्वारा उस अपराधी को वापिस भारत भेजने की प्रक्रिया प्रत्यर्पण की प्रक्रिया कहलाएगी। इस प्रकार किसी भी भागे हुए अपराधी को उसके देश वापिस भेजना प्रत्यर्पण कहलाता है और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण की जाएगी इसकी जानकारी दो देशों के मध्य होने वाली संधि के प्रारूप में दी जाती है जिस पर दोनों देश हस्ताक्षर करते हैं।