स्वतः संज्ञान या Suo Moto एक लैटिन भाषा का कानूनी शब्द है इसका हिंदी में अर्थ होता है "अपनी गति से"
इसका प्रयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां कोई सरकारी एजेंसी किसी मामले पर स्वयं ही संज्ञान लेती है।
अर्थात मान लीजिए यदि न्यायालय के खिलाफ किसी व्यक्ति ने कुछ आपत्तिजनक बोला है और न्यायालय ने खुद ही उस व्यक्ति के खिलाफ एक मामला चला दिया है। जिसके लिए बाहरी ओर से किसी द्वारा कोई मामला दर्ज नही किया गया है; तो ऐसे में कहा जाएगा कि न्यायालय ने Suo Moto (यानी स्वतः संज्ञान) लिया है।