इच्छामृत्यु का अर्थ होता है किसी लाइलाज बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को पीड़ा से छुटकारा दिलाने के लिए उसका जीवन समाप्त करना। प्रकार : 1. निष्क्रिय इच्छा मृत्य 2. सक्रिय इच्छा मृत्यु निष्क्रिय इच्छा मृत्यु : जब किसी मरणासन्न व्यक्ति की मौत की तरफ बढ़ने या लाइलाज बीमारी के चलते उसे इलाज देना बंद कर दिया जाता है तथा जीवनरक्षक प्रणालियों को हटा लिया जाता है इसे अंग्रेजी में पैसिव यूथेनेशिया (Passive Euthanasia) या हिंदी में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहा जाता है। सक्रिय इच्छा मृत्यु : यदि मरीज को कुछ नशीली या अन्य दवाइयां दी जाएं जो उसे कुछ समय तक राहत देने के बाद उसकी जान ले लें तो ऐसी मृत्यु को एक्टिव यूथेनेशिया (Active Euthanasia) या हिंदी में सक्रिय इच्छा मृत्यु कहा जाता है। वैधता : अलग-अलग देशों में ये दोनों तरीके वैध माने जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, कोलंबिया, स्विट्जरलैंड, लक्जमबर्ग, जर्मनी, कनाडा जैसे कुछ विकसित देशों में कुछ परिस्थितियों में इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। लिविंग विल : इच्छा मृत्यु के मामले से बचने के लिए चिकित्सा देने से पूर्व मरीज से लिविंग विल ली जाती