इंडियन एविडेंस एक्ट को आप इस तरह समझिए कि जब भी कोई अपराध होता है तो उस अपराध से जुड़े हुए साक्ष्यों को किस प्रकार से जुटाना है और उन साक्ष्यों का प्रकार क्या है और कौन सा साक्ष्य कोर्ट में पहले पेश करना है कौन सा साक्ष्य बाद में पेश करना है इन सब की जानकारी हमें इंडियन एविडेंस एक्ट देता है। यह एक्ट हमें बताता है कि जो साक्ष्य से मिला है उसे किस कैटेगरी में रखना है। इस एक्ट में सभी साक्ष्य के सभी प्रकारों के बारे में बताया गया है जैसे कि प्राथमिक साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य, प्रत्यक्ष साक्ष्य, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, वास्तविक साक्ष्य, सुना सुनाया साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य इत्यादि। इन सबको इंडियन एविडेंस एक्ट में एक्सप्लेन किया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट को हिंदी में भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहा जाता है और यह वर्ष 1872 में अधिनियमित किया गया था उस समय भारत में ब्रिटिश शासन चल रहा था।
* आमी तोमाके भालोबाशी बंगाली भाषा का शब्द है। * इसका हिंदी में अर्थ होता है "मैं तुमसे प्यार करता/ करती हूँ। * इस शब्द का प्रयोग हिंदी फिल्मों और गानों में बंगाली टच देने के लिए किया जाता है। * आमी तोमाके भालोबाशी में "तोमाके" का अर्थ होता है "तुमको" इसे "तोमे" के साथ भी बोला जा सकता है अर्थात "आमी तोमे भालोबाशी" का अर्थ भी "मैं तुमसे प्यार करता हूँ" ही होता है। * अपने से उम्र में बड़े व्यक्ति जैसे माता-पिता को बंगाली में यह शब्द कहते हुए "तोमाके" शब्द को "अपनके" बोला जाता है जैसे : आमी अपनके भालोबासी" * अंग्रेजी में इसका अर्थ आई लव यू होता है। * अगर बोलना हो कि "मैं तुमसे (बहुत) प्यार करता हूँ" तो कहा जाएगा "आमी तोमाके खूब भालोबाशी" * वहीं अगर बोलना हो " तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ" तो कहा जाएगा "तुमी जानो; आमी तोमाके भालोबाशी"
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