टू चाइल्ड पॉलिसी किसी भी ऐसे नियम को कहा जाता है जिसमें सरकार यह प्रबंध करती है कि देश का कोई भी नागरिक 2 से ज्यादा बच्चे पैदा न करें। हाल ही में उत्तर प्रदेश में टू चाइल्ड पॉलिसी का ड्राफ्ट लॉन्च कर दिया गया है। यह पॉलिसी ड्राफ्ट वर्ल्ड पापुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस के दिन लांच की गई है, जो कि प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ष 2021 में ड्राफ्ट के रूप में लांच हुई इस टू चाइल्ड पॉलिसी में बहुत से नियम बनाए गए हैं जो कहते हैं कि यदि उत्तर प्रदेश में किसी दम्पत्ति की दो से अधिक संतानें हैं तो उसे बहुत से लाभों से वंचित किया जाएगा वे लाभ जो राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं। इस बिल को नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश पापुलेशन (कंट्रोल, स्टेबिलाइजेशन एंड वेलफेयर) बिल 2021
उत्तर प्रदेश में लागू किए गए इस बिल में कुछ प्रावधान किए गए हैं जो कि इस प्रकार हैं सबसे पहला तो यदि किसी दम्पत्ति की दो से अधिक संताने हैं तो वह स्थानीय चुनावों में भाग नहीं ले पाएगा। साथ में वह राज्य सरकार के अधीन आने वाले किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक ऐसे ही राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली किसी भी सब्सिडी का लाभ उसे नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो सरकारी नौकरी में है और वह इस पॉलिसी का अनुसरण करते हैं तो उन्हें बहुत से अतिरिक्त लाभ दिए जाएंगे। सबसे पहले तो उन्हें दो अतिरिक्त इंक्रीमेंट दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्हें मातृत्व या पितृत्व लाभ दिया जाएगा जो कि 12 महीने के अवकाश के रूप में होगा और इस अवकाश दौरान उन्हें पूरा वेतन और जो भी अलाउंस उन्हें मिलते हैं वो भी मिलेंगे। इसके साथ ही उनकी नेशनल पेंशन स्कीम में 3% का अलग से इनक्रीज दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी तय किया है कि इस पॉलिसी के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों के लिए सरकार अलग से स्टेट पापुलेशन फंड जारी करेगी ताकि इस बिल में जितने भी लाभों की बात की गई है वह लोगों को दिए दिए जा सके इसके साथ ही वे लोग जो जिनके केवल एक ही एक ही बच्चा है और वह अपनी स्वेच्छा से नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें कुछ अतिरिक्त लाभ दिए जाएंगे जैसे कि उनका जो बच्चा है उसे 20 वर्ष तक की आयु तक इंश्योरेंस कवरेज दी जाएगी साथ में जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं जैसे आईआईटी आईआईएम आदि इन सब में उसे एडमिशन लेते हुए प्राथमिकता दी जाएगी साथ में यदि वह एकमात्र बच्चा लड़की है तो उसे ग्रेजुएशन लेवल तक की पढ़ाई फ्री में दी जाएगी तथा हायर स्टडीज के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी साथ में सरकारी नौकरी में भी उस बच्चे को प्राथमिकता दी जाएगी
इस बिल के कुछ अन्य प्रावधानों के अनुसार वह दंपति जो गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हैं और एक बच्चे के बाद स्वेच्छा से नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें बहुत से लाभ दिए जाएंगे, वहीं वे लोग जो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हैं वे सरकारी नौकरी वाले एंप्लोई यदि इस पॉलिसी का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें नौकरी से निकाला भी जा सकता है
वही इस बिल में कुछ ऐसे मामलों की बात कही गई है जहां पर टू चाइल्ड पॉलिसी लागू नहीं होगी जैसे कि यदि किसी दंपति को दूसरी संतान पैदा होते समय उसे मल्टीपल बर्थ मिलते हैं यानी कि जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो दंपत्ति के तीन बच्चे होने के बावजूद भी इसे पॉलिसी का उल्लंघन नहीं माना जाएगा इसके बाद यदि किसी व्यक्ति के दो बच्चे विकलांग हो तो वो तीसरा बच्चा पैदा कर सकता है इसे भी पॉलिसी का उलंघन नही माना जाएगा इसके अलावा यदि कोई दम्पति किसी बच्चे को गोद लेता है तो भी इसे पॉलिसी का उल्लंघन नही माना जाएगा