सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए किसी फैसले में यदि कोई खामी रह गई हो, तो उसे ठीक करने व सुप्रीम कोर्ट से मामले को एक बार फिर से देखने का आग्रह करने हेतु डाली जाने वाली याचिका को क्यूरेटिव पिटीशन कहा जाता है
यह फैसला आने की तारीख से 30 दिनों के अंदर दायर की जानी आवश्यक होती है
संविधान का अनुछेद 137, अनुछेद 145 के दायरे में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट को अपने द्वारा दिए गए फैसले पर पुनर्विचार करने व उसे बदलने की शक्ति देता है
क्यूरेटिव पिटीशन की अवधारणा पुनर्विचार याचिका यानी रिव्यु पिटिशन से निकली है
यह फैसला आने की तारीख से 30 दिनों के अंदर दायर की जानी आवश्यक होती है
संविधान का अनुछेद 137, अनुछेद 145 के दायरे में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट को अपने द्वारा दिए गए फैसले पर पुनर्विचार करने व उसे बदलने की शक्ति देता है
क्यूरेटिव पिटीशन की अवधारणा पुनर्विचार याचिका यानी रिव्यु पिटिशन से निकली है
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