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Pooja Sthal Kanoon meaning in Hindi | पूजा स्थल कानून का अर्थ

पूजा स्थल कानून का पूरा नाम उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 है

इसे वर्ष 1991 में कॉंग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार द्वारा लाया गया था

यह कानून कहता है कि पूजा स्थलों की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को आजादी के समय थी, उसे ज्यों का त्यों रखा जाएगा, यानी किसी भी एक धर्म के उपासना स्थल को (जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च इत्यादि) को अन्य किसी धर्म के उपासना स्थल में परिवर्तित नही किया जा सकेगा

इस अधिनियम की धारा 3 में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी धर्म स्थल आंशिक रूप से भी अन्य धर्म के स्थल में परिवर्तित नही किया जा सकेगा, हालांकि 15 अगस्त 1947 के बाद किसी धार्मिक स्थल में हुए किसी तरह के बदलाव को कानूनी तौर पर चुनौती दी जा सकेगी, लेकिन आजादी से पूर्व स्थापित धर्मस्थलों को परिवर्तित नही किया जा सकेगा

इस कानून की धारा 5 में स्पष्ट किया गया कि यह कानून अयोध्या के  बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लागू नही होगा, क्योंकि बाबरी मस्जिद से जुड़ा मामला इस कानून के बनाए जाने से पूर्व चल रहा था




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