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Vaivahik Balatkar meaning in Hindi | वैवाहिक बलात्कार का अर्थ

विवाह पश्चात अपने सहभागी की स्पष्ट सहमति के बिना उससे यौन संबंध बनाना, वैवाहिक बलात्कार की श्रेणी में आता है

1860 में लागू हुए IPC की धारा 375 के अपवाद 2 में वैवाहिक बलात्कार को अपराध नही माना गया है, इसमें कहा गया है कि पत्नी की आयु यदि 10 वर्ष से अधिक है तो इसे बलात्कार नही माना जाएगा, इस प्रकार IPC बलात्कार की परिभाषा तय करता है लेकिन वैवाहिक बलात्कार को लेकर कोई प्रावधान नही करता

बाद में 1940 में पत्नी की इस आयु को बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया, तथा 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे फिर से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया, इस प्रकार मौजूदा कानून के अनुसार पत्नी की उम्र 18 वर्ष से अधिक होने पर यदि पति उससे यौन संबंध बनाता है तो इसे बलात्कार की श्रेणी में नही गिना जाता

हालांकि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तथा दक्षिण अफ्रीका जैसे दुनिया के 70 से अधिक देश वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करते हैं




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