राइट टू प्राइवेसी एक अधिकार है जो कानूनी परंपराओं द्वारा मुहैया करवाया जाता है इसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति जो अपनी जानकारी निजी रखना चाहता है तो उसे रख सकता है और यही अधिकार राइट टू प्राइवेसी अंग्रेजी में और हिंदी में निजता का अधिकार कहलाता है। मौजूदा समय में 150 से अधिक संदेश संविधान देशों का संविधान निजता के अधिकार का उल्लेख करता है इसके साथ ही 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की थी उसमें भी व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी के बारे में जिक्र किया गया था, इस प्रकार वह अधिकार जो किसी को भी अपनी गोपनीयता, परिवार, घर या पत्राचार में बाहरी हस्तक्षेप करने से रोकने का अधिकार देता है, राइट टू प्राइवेसी कहलाता है। इस अधिकार का उलंघन करते हुए यदि कोई किसी व्यक्ति की गोपनीयता में हस्तक्षेप करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।